सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना आयोग का उद्देश्य: आयुक्त
चमोली, 16 मई 2026। सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का मूल उद्देश्य है। यह बात राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने शनिवार को जिला सभागार चमोली में आयोजित जनपद स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों की बैठक में कही।
बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के प्रभावी क्रियान्वयन, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही मजबूत बनाने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने अधिकारियों से कहा कि सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समयबद्ध और सरल तरीके से सूचना उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है।
सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाने के मुख्य विन्दु
- सूचना आयोग की बैठक में क्या हुआ
- सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना क्यों जरूरी
- अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश
- हर 15 दिन में होगी समीक्षा
- आरटीआई मामलों में संवेदनशीलता पर जोर
- आरटीआई दुरुपयोग पर भी बोले आयुक्त
- अधिकारियों ने रखीं अपनी समस्याएं
- निष्कर्ष
सूचना आयोग की बैठक में क्या हुआ
जिला सभागार चमोली में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना विषय पर बोलते हुए सूचना आयुक्त ने कहा कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सूचना प्रणाली मजबूत होना जरूरी है।
सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना क्यों जरूरी
राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है।
उन्होंने कहा कि आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समय पर सूचना उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता का महत्वपूर्ण आधार है।
अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश
सूचना आयुक्त ने सभी लोक सूचना अधिकारियों को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सूचना उपलब्ध होने के बावजूद समय पर सूचना नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए ताकि आम नागरिक आरटीआई कानून के प्रति जागरूक हो सकें।
हर 15 दिन में होगी समीक्षा
सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सूचना आयुक्त ने अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरटीआई प्रकरणों की प्रत्येक 15 दिन में नियमित समीक्षा की जाए।
उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों का समाधान प्रथम अपील स्तर पर ही किया जाना चाहिए ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो सके।
आरटीआई मामलों में संवेदनशीलता पर जोर
सूचना आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं को पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में रखकर उनकी समस्याओं को समझें और समाधान का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बेहद जरूरी है और आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए।
आरटीआई दुरुपयोग पर भी बोले आयुक्त
बैठक में सूचना आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करता है तो संबंधित अधिकारी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर सूचना आयोग को उपलब्ध कराएं।
उन्होंने अधिकारियों से बैठक में वितरित पुस्तिका का गंभीरता से अध्ययन करने की अपील की ताकि आरटीआई अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारियों ने रखीं अपनी समस्याएं
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों ने आरटीआई से संबंधित अपनी शंकाएं और समस्याएं सूचना आयुक्त के समक्ष रखीं।
सूचना आयुक्त ने अधिकारियों की समस्याओं का क्रमवार समाधान किया और अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।
बैठक के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने संयुक्त रूप से सूचना आयुक्त को शॉल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर डीएफओ सर्वेश दुबे, मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां, पीडी आनंद सिंह, जिला शिक्षाधिकारी श्रीकांत पुरोहित सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष
सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देशों से उम्मीद है कि आरटीआई मामलों का समयबद्ध निस्तारण होगा और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही और मजबूत होगी।
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